कांकेर के श्यामानगर वार्ड व अंतागढ़ में कन्टेमेंट जोन घोषित

Chief Editor
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कांकेर।विकास खण्ड अंतागढ़ अंतर्गत गढ़पारा वार्ड-01 अंतागढ़ में होम आईसोलेशन में रह रहे एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव पाये जाने के फलस्वरूप कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के घर (गढ़पारा वार्ड-01) से 100 मीटर की परिधि को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल.चौहान द्वारा कन्टेमेंट जोन एवं उसके बाद की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।CGWALL NEWS GROUP से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
कन्टेंमेंट जोन
उत्तर में — कृषि भूमि
उत्तर पूर्व— नया बस स्टैण्ड
पूर्व—गोल्डन चौक
दक्षिण पूर्व — देवीन डोकरी वार्ड
दक्षिण  — गढ़पारा वार्ड क्र. 01
दक्षिण पश्चिम — गढ़पारा वार्ड  क्र. 01
पश्चिम — कृषि भूमि
उत्तर पश्चिम— कृषि भूमि

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बफर जोन-
उत्तर में — कृषि भूमि
उत्तर पूर्व — नया बस स्टैण्ड वार्ड 07
पूर्व — तहसील पारा (पुराना) हाई स्कूल रोड
दक्षिण पूर्व — शीलता मंदिर वार्ड
दक्षिण — मद्रासी पारा
दक्षिण पश्चिम — मद्रासी पारा
पश्चिम — कृषि भूमि
उत्तर पश्चिम — कृषि भूमि
       उक्त कन्टेमेंट जोन में प्रवेश व निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेमेंट जोन अन्तर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिजीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इन्सीडेंट कमाण्डर द्वारा दी जाएगी। कन्टेमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी एवं कृषि कार्य को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर के द्वारा पास जारी कर इन्सीडेंट कमाण्डर को सूचित किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुए कन्टेमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे, अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेंमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। कन्टेमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सेम्पल जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

नगर पालिका कांकेर अंतर्गत  श्यामानगर वार्ड में होम आईसोलेशन में रह रहे एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव पाये जाने के फलस्वरूप कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के घर से 100 मीटर की परिधि (चारो दिशाओं) को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल.चौहान द्वारा कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।

कन्टेंमेंट जोन
उत्तर में — क्लाडियस का घर
पूर्व—-कोमलदेव हॉस्पीटल, अघननगर
दक्षिण  — पहाड़
पश्चिम — राजापारा, पुलिस लाईन

       उक्त कन्टेमेंट जोन में प्रवेश व निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेमेंट जोन अन्तर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिजीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इन्सीडेंट कमाण्डर द्वारा दी जाएगी। कन्टेमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर के द्वारा पास जारी कर इन्सीडेंट कमाण्डर को सूचित किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुए कन्टेमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे, अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेंमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। कन्टेमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सेम्पल जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

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