AICTE डिग्री मान्यता पर हाईकोर्ट में सुनवाई…अन्तरिम आदेश..फैसला होने तक रखें एक पद खाली

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— हाईकोर्ट ने राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2019 मे पद रिक्त रखने का दिया निर्देश है। याचिकाकर्ता की याचिका की तरफ से मामले को अधिवक्ता रोहित शर्मा ने न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की कोर्ट में पेश किया।
 
                    न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की कोर्ट को याचिकाकर्ता विकास कुमार सिंह की तरफ से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक युवाओं ने एएमआईसीई की डिग्री ली है। लेकिन राज्य सरकार ने 2016 मे मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे गठित समिति की रिपोर्ट पर डिग्री की मान्यता रद्द कर दिया है। जिसके कारण 31 मई 2013 के पूर्व से अध्यनरत और डिग्रीधारियों को डिग्रियों के सामने परेशानी खड़ी हो गयी है। जबकि भारत सरकार ने AICTE की डिग्री मान्य किया है। बावजूद इसके डिग्रीधारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है।
 
                      याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए अधिवक्ता रोहित शर्मा के तर्क के मद्देनजर न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की खण्ड पीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर एक पद रिक्त रखने का आदेश जारी किया है। इसेक अलावा कोर्ट ने यचिकाकर्ता् के AMICE की डिग्री को 2013 के पूर्व तिथि से एनरॉल होने से या इस हेतू भारत सरकार के आदेश को ध्यान मे रखते हुए यचिकाकर्ता की डिग्री को मान्य मानने हेतु याचिका की सुनवाई तक अमान्य करने से रोक लगा दी है।
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