बिलासपुर।कृष्णा ध्रुव मामले में बेमेतरा कलेक्टर व तहसीलदार नवागढ़ को सोमवार सुबह साढ़े दस बजे जस्टिस कोशी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।बता दे कि पहले लगे मामले में नगर पंंचायत के कृष्णा ध्रुव के मकान का सीमांकन कर आगे की कार्यवाई करने निर्देशित किया गया था।हालांकि आज सुबह बिना सीमांकन पूर्ण कराए तहसीलदार नवागढ़ द्वारा एक्सीवेटर/जेसीबी मशीन भेजकर कृष्णा ध्रुव का मकान तोड़ने के लिए उसके घर का सामान बाहर निकाला जाने लगा।उक्त प्रकरण को अधिकवता प्रतीक शर्मा ने न्यायालय के समक्ष सुने जाने मेंशन किया। उच्च न्यायालय द्वारा मामले को ढाई बजे सुने जाने की मंजूरी दी गई थी।
महाधिवक्ता कार्यालय से कलेक्टर व तहसीलदार को फोन से मामले की सुनवाई किये जाने तक मकान तोड़ने प्रक्रिया रोकने के लिए कहा गया।हालांकि महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा सम्पर्क किये जाने पर कलेक्टर ने लिखित आदेश की मांग की व कृष्ण ध्रुव के मकान के समान बाहर निकाले गए। श्री शर्मा ने करीब पौने बारह बजे दुबारा मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष मेंशन किया।जिसपर न्यायालय ने अपना आदेश नही मानने पर प्रथम दृष्टया अवममन्ना का मामला देखते हुए कलेक्टर व तहसीलदार नवागढ़ को सोमवार सुबह साढ़े दस बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने आदेशित किया है और यह पूछा है कि उन पर न्यायालय की अवमानना का मामला क्यों न चलाया जाए।