रायपुर।प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी के दिवंगत होने वाले उनके भाई या बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इस बात का अहम निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। 14 जून 2013 के अनुकंपा नियुक्ति नियम में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने इस बात का फैसला लिया है कि अगर अविवाहित कर्मचारी कोई दिवंगत होता है कि माता-पिता की NOC लेकर कर्मचारी से भाई-बहन को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने यहाँ क्लिक कीजिये
राज्य सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14.06.2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि – यदि भाई/बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।