कैबिनेट फैसला-अनुकंपा नियुक्ति के 2013 के नियमावली में संशोधन,दिवंगत कर्मचारी के इन रिश्तेदारों को भी नियुक्ति की दावेदारी

Chief Editor
2 Min Read
विभागीय मंत्री,आदेश,अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों,,परिपत्र,सामान्य प्रशासन विभाग,पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी,मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह,केबिनेट,

रायपुर।प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी के दिवंगत होने वाले उनके भाई या बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इस बात का अहम निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। 14 जून 2013 के अनुकंपा नियुक्ति नियम में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने इस बात का फैसला लिया है कि अगर अविवाहित कर्मचारी कोई दिवंगत होता है कि माता-पिता की NOC  लेकर कर्मचारी से भाई-बहन को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने यहाँ क्लिक कीजिये

Join Our WhatsApp Group Join Now

राज्य सरकार ने  आज कैबिनेट की बैठक में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14.06.2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि – यदि भाई/बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14.06.2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि – यदि भाई/बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

close