कोरोना-विवादों में उलझे पक्षकारों को ई-लोक अदालत से मिली राहत,मामलो के निराकरण में जशपुर जिले ने स्थापित किया नया कीर्तिमान

Chief Editor
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जशपुर।जिला सत्र न्यायाधीष एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय के दिषा-निर्देष में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिये प्रभावषील लाॅकडाउन के दौरान विवादों में उलझे पक्षकारों को राहत दिलाने के लिए जिले में विगत दिवस विषेष ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित जिंदल ने बताया कि ई-लोक अदालत के आयोजन से प्रकरणों के निराकरण में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर जिले ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। उन्होने बताया कि जिला न्यायालय में आयोजित विषेष ई-लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न न्यायालयो में विभिन्न प्रकृति के 121 प्रकरणों को रखा गया था। जिसके लिए 3 तालुका स्तर सहित 9 विषेष ई-खण्डपीठों का गठन किया गया था।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये और रहे देश प्रदेश की खबरों से अपडेट

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जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री पाण्डेय के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राजीनामा योग्य रखे गए प्रकरणों की सुनवाई करते हुए जिले के समस्त न्यायालयों के खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारियों द्वारा कुल 42 प्रकरण निराकृत किए गए एवं 12791401 राषि का अवार्ड राजीनामा के आधार पर पारित किये गए।

जिंदल ने आयोजित विषेष ई-लोक अदालत के प्रमुख विषेषता की जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में प्रकरण से संबंधित समस्त कार्यवाहियां वर्चुअल मोड में की गई जिसके अंतर्गत पक्षकारों एवं उनके वकील न्यायालयों में उपस्थित हुए बिना संचार साधन इंटरनेट के माध्यम से जिट्सी मीट एप, वाट्सएप, गूगल एप तथा अन्य साधनों से खण्डपीठ न्यायालयों से जुड़कर अपने प्रकरणों को आपसी सहमति से निराकृत किया। उन्होने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोरोना संक्रमण काल में पक्षकारों के न्यायिक हितों का संरक्षक भूमिका प्रदान के माध्यम से विषेष ई-लोक अदालत आयोजित कर आर्थिक परेषानियों से जूझ रहे आम व्यक्तियों, गरीब पक्षकारों, को आर्थिक राहत दी गई।

उन्होनें बताया कि ई-लोक अदालत के सफल संचालन में जिला न्यायालय के कम्प्यूटर नेटवर्किंग कमेटी के सहयोग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालिन्टियर्स के संयुक्त प्रयास से सफलता प्राप्त हुई। न्याय प्रणाली का उद्देष्य सस्ता, सुगम एवं सुलभ न्याय विषेष ई-लोक अदालत से संभव हुआ है।

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