मुंगेली-विकास खण्ड लोरमी के इन क्षेत्रो मे कंटेनमेंट जोन की घोषणा,देखे सूची

Chief Editor
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मुंगेली।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी. एस. एल्मा ने बताया कि  वर्तमान मे वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे है। जिले मे संदिग्ध मरीजो का सेम्पल जांच हेतु प्रेषित किया जा रहा है। सेम्पल जांच रिपोर्ट पाॅजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित ग्रामो को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। इसी कड़ी मे कल 22 जुलाई को जिले के विकास खण्ड लोरमी के ग्राम बांधी, बिठलदह, बैगाकापा, मोहतरा तेली, परसवारा और नगर पंचायत लोरमी के वार्ड क्रमांक 05 विवेकानंद वार्ड  के मरीज की जांच रिपोर्ट कोरोना पाॅजीटिव आई।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

इसे देखते हुए कलेक्टर एल्मा ने  विकास खण्ड लोरमी के ग्राम बांधी, बिठलदह, बैगाकापा, मोहतरा तेली, परसवारा के चैहदी क्षेत्र और नगर पंचायत लोरमी के वार्ड क्रमांक 05 विवेकानंद वार्ड के पूर्व दिशा में स्थित वार्ड क्रमांक 04 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड पश्चिम मे वार्ड क्रमांक 02 जवाहर लाल वार्ड, उत्तर मे वार्ड क्रमांक 02 जवाहर लाल वार्ड , मुसलमान मोहल्ला और दक्षिण मे वार्ड क्रमांक 06 ठाकुर देव वार्ड को  कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। घोषित कंटेनमेंट जोन मे सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान  आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे । कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति  उचित दरो पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा । मेडिकल इमरजंेसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलना प्रतिबंंिधत रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेेंगे।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने  कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधिकारियो को दायित्व दिया है। उन्होने कंटेनेमेंट जोन मे केवल एक प्रवेश एवं एक निकास हेतु बैरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सेनेटाइज व्यवस्था के लिए संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और नगर पंचायत लोरमी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दायित्व दिया  है। इसी तरह एक्टिव सर्विलेंस, स्वास्थ्य टीम को एस.पी.ओ. अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने और बाॅयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दायित्व सौंपा है। उन्होने दिये गये दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होने जारी  आदेश  का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है।

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