लॉकडाउन के दौरान बकरीद व रक्षाबंधन पर्व के लिए दी गयी आंशिक छूट,नया बस स्टैंड में सब्जी, फल और अंडा दुकानें संचालित करने की मिली अनुमति

Chief Editor
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नारायणपुर-नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 02 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया है। जिसमें कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने प्रतिबंधित गतिविधियों में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किये हैं। जिसके अनुसार ईद उल अजहा (बकरीद) पर्व को दृष्टिगत रखते हुए 31 जुलाई को शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे और 1 अगस्त को प्रातः 5 बजे से 10 बजे तक चिकन एवं मटन मार्केट जो कि गौरवपथ रोड के पास बखरूपारा में संचालित होता है। उसे खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही 1 अगस्त को कुल 9 व्यक्तियों को प्रातः 7.30 बजे से 8.30 बजे तक मस्जिद में नमाज हेतु अनुमति दी गयी है। नमाज के वक्त पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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जारी आादेश में रक्षाबंधन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए 30 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक राखी विक्रय हेतु क्रीड़ा परिसर ऑडिटोरियम/सिनेमा हाल के पास दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की गयी है। दुकानों के बीच कम से कम 15 फीट दूरी रखने कहा गया है। वहीं 31 जुलाई से 2 अगस्त तक मिठाई दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिनका समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया है। फुटकर सब्जी, फल एवं अंडा दुकानों हेतु निर्धारित 3 स्थलों के अतिरिक्त नवीन बस स्टैंड सिंगोड़ीतराई को फुटकर सब्जी, फल एवं अडंा दुकानों के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गयी है।

इसके अलावा प्रतिबंधात्मक अवधि में मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह बखरूपारा को रेडी टू ईट निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की गयी है।उक्त अनुमति फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने संबंधी शासन के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किये जाने की शर्त पर दी जाती हैं समस्त विक्रय केन्द्रों में ग्राहकों के लिए निर्धारित दूरी पर गोला बनाये जाने एवं हाथ धोने हेतु साबुन व स्वच्छ पानी/सेनेटाइजर की व्यवस्था करने की जवाबदारी दुकानदार/विक्रयकर्ता की होगी। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता के तहत् दंडनीय होंगे।

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