नारायणपुर-नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 27 जुलाई से 02 अगस्त तक लॉकडाउन लागू किया गया था। जिस पर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश के समयावधि में वृद्धि करते हुए 06 अगस्त 2020 की रात्रि 11.59 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। उक्त आशय के आदेश आज शाम जारी कर दिये हैं। आम नागरिकों हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं दैनिक उपयोग की सामग्रियों की आपूर्ति हेतु केवल 02 अगस्त को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक किराना दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
उपरोक्त अनुमति फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने संबंधी शासन के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किये जाने की शर्त पर दी गयी है। समस्त दुकानों में ग्राहकों के लिए निर्धारित दूरी पर गोला बनाये जाने, एवं हाथ धोने हेतु साबुन व स्वच्छ पानी /सेनेटाइजर की व्यवस्था करने की संपूर्ण जवाबदारी दुकानदार/विक्रयकर्ता की होगी। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। पूर्व में जारी शर्ते एवं निर्देश यथावत रहेंगी।