नारायणपुर-नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 27 जुलाई से 06 अगस्त तक लॉकडाउन लागू किया गया था। आम नागरिकों हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं दैनिक उपयोग की सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अब 01 को प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक एवं 02 अगस्त को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक किराना दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिस पर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने उक्त आशय के आदेश जारी कर दिये हैं। उपरोक्त अनुमति फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने संबंधी शासन के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किये जाने की शर्त पर दी गयी है।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
समस्त दुकानों में ग्राहकों के लिए निर्धारित दूरी पर गोला बनाये जाने, एवं हाथ धोने हेतु साबुन व स्वच्छ पानी /सेनेटाइजर की व्यवस्था करने की संपूर्ण जवाबदारी दुकानदार/विक्रयकर्ता की होगी। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। पूर्व में जारी शर्ते एवं निर्देश यथावत रहेंगी।