सूरजपुर-धारा 144 अब 16 अगस्त तक रहेगा प्रभावशील,इन क्षेत्रो को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित

Chief Editor
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सूरजपुर।कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा संपूर्ण सूरजपुर जिले में 06 अगस्त तक लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि कर अब 16 अगस्त तक कर दिया गया है। यह आदेश सूरजपुर जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 16 अगस्त मध्यरात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ0ग0 शासन के द्वारा भी यह निर्देषित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे, यही कारण है कि कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देष में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है। इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि जिले मे निवासरत् सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत सूरजपुर जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा मे वृद्धि की गई है। समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान और अन्य सेवाओं को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी।

संयुक्त कलेक्टर षिव बनर्जी सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार रामानुजनगर में एक व्यक्ति 31 जुलाई 2020 को कोविड-19 के धनात्मक मरीज पाये जाने के फलस्वरूप संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु रामानुजनगर के ग्राम-परमेष्वरपुर (जुड़वानीपारा) को पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं जिसमें संक्रमित व्यक्ति के घर से उत्तर दिषा में बिरेन्द्र सिंह का रिहायसी मकान व जुडवानीपारा तक, दक्षिण में रामनारायण के मकान व खेत खार तक, पूर्व में जुडवानीपारा का खेत खार व तालाब तक, पष्चिम में खेत खार (जुड़वानीपारा क्षेत्र) तक के क्षेत्र सम्मिलित हैं। 

उक्त कन्टेंनमेंट जोन के लिए श्याम सुंदर तिवारी, राजस्व निरीक्षक रामानुजनगर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। श्री तिवारी, अपने मार्गदर्षन में कंटेन्टमेंट सेंटर की निगरानी हेतु 24 घंटे सातांे दिन राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर शासन द्वारा निर्धारित एस.ओ.पी. का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त कन्टेन्मेंट सेंटर में फिजिकल एवं सोशल डिस्टेंसिग तथा मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। श्री तिवारी, के मार्गदर्षन में षिफ्टवाईज कार्य करने के लिए सहायक के रूप में श्री शालिक राम, पटवारी प.ह.न. 26, श्री सुरेंद्र भगत, पटवारी प.ह.न. 27, श्री सैयद रजाक, पटवारी प.ह.न. 28 रामानुजनगर को नियुक्त किया गया हैं।

जिला सूरजपुर विकासखण्ड प्रतापपुर के ग्राम कोरन्धा वार्ड नं. 05 में एक व्यक्ति 30 जुलाई 2020 को कोविड-19 के धनात्मक मरीज पाये जाने के फलस्वरूप संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रतापपुर के ग्राम-कोरन्धा वार्ड नं. 05 को पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं जिसमें संक्रमित व्यक्ति के घर से पूर्व दिषा में कमलनाथ सिंह के मकान तक, पष्चिम दिषा मे तुलसी गुप्ता के पुराना मकान तक, उत्तर दिषा में राजू गुप्ता के मकान तक, दक्षिण दिषा मे खेती की भुमी तक के क्षेत्र सम्मिलित हैं। 

उक्त कन्टेंनमेंट जोन के लिए सुश्री पुनम रष्मि तिग्गा, नायाब तहसीलदार प्रतापपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। सुश्री तिग्गा, अपने मार्गदर्षन में कंटेन्टमेंट सेंटर की निगरानी हेतु 24 घंटे सातांे दिन राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर शासन द्वारा निर्धारित एस.ओ.पी. का पालन कराना सुनिश्चित करेंगी।

उक्त कन्टेन्मेंट सेंटर में फिजिकल एवं सोशल डिस्टेंसिग तथा मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। सुश्री तिग्गा, के मार्गदर्षन में षिफ्टवाईज कार्य करने के लिए सहायक के रूप में श्री नवल किषोर साहू, षिक्षक मा.शा. बंसीपुर, द्वारिका गुप्ता, रोजगार सहायक, बंसीपुर, श्री षिव कुमार पैकरा, सचिव ग्राम पंचायत बंसीपुर को नियुक्त किया गया हैं।

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