हाईकोर्ट का वसूली आदेश पर स्थगन.. विभाग को नोटिस जारी..पूछा चार लाख की वसूली क्यों

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- हाईकोर्ट ने वन विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी की ग्रेच्यूटी से चार लाख रूपए वसूली आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने शासन को पत्र लिखकर जवाब भी मांगा है कि बताए चार लाख की वसूली क्यों।

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               आज सेवानिवृत वन कर्मचारी के ग्रेच्यूटी से चार लाख रूपए वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश दिया है। याचिकाकर्ता रिटायर्ड वन क्षेत्रपाल अमीर खान के वकील संदीप दुबे ने बताया कि अमीर खान 30 जून 2016 में रिटायर्ड हुए। इसी बीच कोरबा डीएफओ ने एक पुराने मामले में अमीर खान पर 20 हजार रूपए की वसूली आदेश जारी किया। साथ ही रिटायर्ड के बाद दिए जाने वाले लाभ पर रोक लगा दिया।

                    इसके बाद अमीर खान ने विभागाध्यक्ष को अभ्यावेदन दिया। मामला चार साल पुराना होने के कारण डीएफओ ने पुराने आदेश को लंबित कर दिया। लेकिन मिलने वाले लाभ पर रोक लगाकर रखा।

           अमीर खान ने अधिवक्ता संदीप दुबे और आलोक ऋषि के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। इसके बाद विभाग ने ग्रेच्यूटी और सिक्यूरिटा डिपाजिट के 10 को छोड़कर बाकी राशियो का भुगतान किया। साथ ही डीएफओ ने अमीर खिलाफ नौकरी में रहते हुए खरीदी में चार लाख रूपयों का हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए 4 लाख रूपयों की वसूली का आदेश दिया। 

                  मामले के खिलाफ अमीर खान ने संदीप दुबे और आलोक ऋषि ने याचिका में बताया कि अमीर खान को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिना विभागीय जांच और अधिकार के वसूली का आदेश दिया गया है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वसूली के खिलाफ स्थगन आदेश देते हुए विभाग से जवाब मांगा है।

                

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