मरीज और मकान मालिक के खिलाफ FIR का आदेश..सीएमओ ने लिखा पत्र..बताया..विभाग को किया गुमराह

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोविड मरीज आदर्श अभिषेक और उसके मालिक मालिक पर अपराध दर्ज करने के लिए सरकन्डा थाना को पत्र लिखा है। सीएचएमओ ने पत्र में बताया कि दोनों ने स्वास्थ्य टीम को धोखा दिया है। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया जाना बहुत जरूरी है।

               सरकन्डा थाना को दिए पत्र में सीएचएमओ ने बताया कि आदर्श अभिषेक गली नम्बर जायसवाल किराना के पास जबड़ापारा में निवास करता है। आदर्श ने 14 अगस्त को टेस्ट कराया था। रिपोर्ट पाजीटिव पाया गया। सिम्स से मामले की जानकारी आदर्श अभिषेक को मोबाइल फोन पर दी गयी। बताया गया कि स्वास्थ्य टीम निवास लेने पहुंचेगी। 

                विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से संजय शुक्ला ने मोबाइल से आदर्श अभिषेक को कोविड 19 मरीज होना बताया। लेकिन आदर्श ने कहा कि वह घर में क्वारंटीन रहेगा..और इसके बाद उसने मोबाइल को बन्द कर दिया।

                         15 अगस्त को स्वास्थ्य टीम 108 एम्बुलेन्स लेकर जबड़ापारा आदर्श को लेने पहुंची। जानकारी मांगने पर आदर्श अभिषेक के मालिक ने बताया कि वह बाहर चला गया है। और उसने मोबाइल भी बन्द कर लिया है। स्वास्थ्य अधिकारी ने पत्र में सरकन्डा पुलिस को बताया कि 15 अगस्त को शाम 7 बजकर 8 मिनट पर आदर्श का फोन चालू हालत मे पाया गया। और यह भी जानकारी मिली कि वह बाहर नहीं गया है। लेकिन इलाज के लिए भर्ती भी नहीं हो रहा है।

                    इसलिए व्यवस्था को कायम रखने कोविड-19 मरीज आदर्श और मकान मालिक के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाए।

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