बिलासपुर— सरकन्डा पुलिस ने नाबालिग लड़की को अपहरण करने समेत ब्लात्कार किए जाने जुर्म में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लड़की को बिल्हा थाना क्षेत्र के सेवती से कब्जे में लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार 9 अगस्त 2020 नाबालिक लड़की का भाई थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 8 अगस्त 2020 को 17 वर्षीय छोटी बहन बिना बताए घर से गायब हो गयी है। शिकायत पर पुलिस ने धारा 363 के तहत अपहरण का अपराध दर्ज किया।
मामले में पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर पतासाजी शुरू हुई। थाना प्रभारी सरकंडा शनिप कुमार रात्रे ने बताया कि पतासाजी के दौरान आरोपी लगातार लोकेशन बदलते पाया गया। पता साजी के दौरान ग्राम सेवती से आरोपी हरीश कुमार लहरें उर्फ बिल्ला पिता मुन्ना लहरें के कब्जे से लड़की को बरामद किया गया। आरोपी हरीश लहरे की उम्र 20 साल और चिल्हाटी नालापारा का रहने वाला है।
रात्रे ने जानकारी दी कि नाबालिग लड़की से महिला अधिकारी ने बयान लिया। अपने बयान में नाबालिग लड़की ने बताया कि आरोपी शादी का झांसा देकर अपहरण किया। इसके बाद उसने बलात्कार भी किया। वहीं लड़की के बयान के बाद आरोपी ने भी जुर्म कबूल किया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 366 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 3, 4 का सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया।