शिक्षाकर्मियों के समयमान/क्रमोन्नत वेतनमान की गणना आसान भाषा में ….अधिकार मंच ने दलेश्वर साहू को समझाया

Chief Editor
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डोंगरगढ़(मनीष जायसवाल)।शिक्षक (एल बी) को पूर्व सेवा की गणना कर समयमान /क्रमोन्नति वेतनमान की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इस मांग पर समर्थन जुटाने के लिए  विधि,नीति,आदेशों व गणना मय दस्तावेज को लेकर क्रमोन्नति अधिकार मंच के संचालक सदस्य कमलेश्वर सिंह , जयप्रकाश साहू ,चीतेन्द्र वर्मा ,बोधेश्वर सिंह आदि ने छ. ग.शासन के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू से मुलाकात कर शिक्षको की समस्याओं को सामने रखा।एक प्रेस नोट के माध्यम से  जानकारी देते हुए कमलेश्वर सिंह ने बताया कि क्रमोन्नति अधिकार मंच अपने निर्धारित अभियान के तहत  प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को शिक्षको की समस्याओं को बड़े ही सरल रूप में बताने का प्रयास कर रहा है।डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू  से मुलाकात कर  शिक्षको की समस्या विधान सभा सत्र के पटल पर रखने के लिए निवेदन किया हैै। 

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 कमलेश्वर सिंह ने  बताया कि क्षेत्र के विधायक को क्रमोन्नत  अधिकार मंच के दल ने प्रथमं नियुक्ति तिथि 1998 से लेकर संविलयन दिनांक 1 जुलाई 2018 तक के शासन के समस्त आदेशो का अवलोकन  कराया । लगभग 1 घण्टे चली मुलाकात में राज्य शासन के 2.11.2011 के क्रमोन्नति आदेश ,फिर पुनः  निरस्तीकरण आदेश समयमान आदेश ,क्रमोन्नति/समयमान वेतन का स्थानीय निधि दूवारा सत्यापन के बाद भी उन्ही स्थानीय निधि दूवारा समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन बैंड एवम ग्रेड पे में वेतन निर्धारण कर प्रस्तुत करने पर सत्यापन से इनकार करने स्थानीय निधि दूवारा नियोक्ता को ,न्यूतम में वेतन निर्धारण का रेडिनेकर बना के देकर गुमराह करने की जानकारी दी जिनके कारण वेतन वेतन विसंगति हूई ।वही पदोन्नत वालो को पुनरीक्षित वेतन का सत्यापन कर दिया।

डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू  को दल ने यह भी जानकारी दी की कैसे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पूर्व की सेवा का गणना कर कर्मोंन्नति  दे रही है। जिसके लिए  वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 233 , दूजेंन चंद्र सरकार बनाम भारत संघ के प्रकरण पर एवं   सुप्रीम कोर्ट का निर्णय,दिनेश कुमार खरे विरुद्ध मध्यप्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा कांग्रेस की घोषणा पत्र आदि पत्रों अवलोकन करवाया। जिसे विधायक द्वारा गंभीरता से किया गया तथा उन्होंने शिक्षक(एल बी)सवर्ग को पूर्व सेवा की गणना कर एक ही पद में 10 वर्ष में प्रथम 20 वर्ष में दुवितीय 30 वर्ष में तृतीय समयमान  वेतन(उच्चतर वेतनमान का वेतन बैंड एवम ग्रेड पे) प्रदान करने की दिशा में ठोस कार्य करने व शासन के समक्ष उचित मंच पर रखने का आश्वासन दिया।

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