स्कूल,कॉलेज,अन्य शिक्षण तथा कोचिंग संस्थान इस तारीख तक रखेंगे बन्द,जानें क्‍या खुला और क्‍या रहेगा बंद

Chief Editor
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दिल्ली।UNLOCK 4: कोरोना महामारी के कारण करीब पांच महीने से बंद पड़ी मेट्रो सेवा देश में आगामी सात सितम्बर से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगेगी हालाकि स्कूल , कॉलेज , अन्य शिक्षण तथा कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद ही रहेंगे। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में विभिन्न चरणों में लागू की गयी पूर्णबंदी को समाप्त करने के सिलसिले को आगे बढाते हुए आज अनलॉक 4 से संबंधित दिशा निर्देश जारी किये। इन दिशा निर्देशों में दिल्ली मेट्रो को विभिन्न शर्तों तथा प्रोटोकाल के साथ 7 सितम्बर से श्रेणीबद्ध तरीके से चलाने की अनुमति दी गयी है। ये प्रोटोकाल और नियम तथा शर्तें आवास और शहरी कार्य मंत्रालय , रेल मंत्रालय तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आपस में सलाह कर तय करेंगे। सीजीवाल न्यूज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने यहां क्लिक कीजिए

             
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स्कूल , कॉलेज और अन्य शिक्षण तथा कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के आधार पर 30 सितम्बर तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है। नये दिशा निर्देशों में 21 सितम्बर से सामाजिक, शैक्षणिक , खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों की
अनुमति दी गयी है लेकिन इनमें केवल 100 लोग शामिल हो सकेंगे।

  1. अनलॉक 4 में 30 सितंबर तक लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया जाएगा.
  2. सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मंडली को 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी.
  3. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय की ओर से गृह मंत्रालय के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से शुरू करने की इजाजत दे दी गई है.
  4. 9-12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की मंजूरी मिली है. यह उनके माता-पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा.
  5. अब आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति ई-परमिट की जरूरत भी नहीं होगी.
  6. सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इस तरह की गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर मंजूरी दी जाएगी.
  7. MHA ने यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की परमिशन दी है.
  8. राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के साथ पूर्व परामर्श के बिना किसी भी जिला, उप-विभाजन, शहर, गांव स्तर में लोकल लॉकडाउन नहीं लगाएंगी.
  9. COVID-19 प्रबंधन के लिए पूरे देश में निर्देशों का पालन किया जाना जारी रहेगा, जबकि सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा.
  10. ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए दुकानों की आवश्यकता होती है. MHA राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा.
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