नारायणपुर-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जिला मुख्यालय नारायणपुर के नगरीय क्षेत्र माड़िनदेवी चौक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इस कंटेनमेंट जोन में सक्रिय प्रकरणों की संख्या शून्य होने के उपरांत 14 दिन से अधिक अवधि गुजर जाने एवं उक्त क्षेत्र में एक्टिव सर्विलेंस की गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए क्षेत्र के संबंध में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश आज जारी कर दिये हैं.नारायणपुर में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की कारगर तरीके से रोकथाम करने एवं जन-जन की स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोबिन अली के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम द्वारा दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा बिना मास्क के पाये जाने पर तथा सामाजिक दूरी के नियम को तोड़ने, सडक पर थूककर गंदगी फैलाने पर संबंधित लोगो के खिलाफ निरंतर सघन अभियान जारी है। नगर पालिका के दल द्वारा आज ऐसे 26 लोगों कार्यवाही कर 2600 रूपये जुर्माना वसूला गया है।
जिले में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सार्वजनिक स्थानांे पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग नगर में बिना मास्क के घुम रहे हैं। इसी के तहत् यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि बिना मास्क लगाये दुकानदार दुकानों का संचालन न करें, नहीं तो यह कार्यवाही सतत् जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों एवं दुकानदारांे से स्वयं एवं दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना जरूरी है।