LOCKDOWN-इस जिले में 22 सितंबर से लगेगा लॉकडाउन,जानिए किन सेवाओं पर रहेगा प्रतिबंध,आदेश जारी

Chief Editor
2 Min Read

बालोद।कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बालोद जिला प्रशासन ने 22 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है. कलेक्टर ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के तमाम नगरीय निकायों के साथ प्रभावित ग्राम पंचायतों में इस लागू किया है. इस दौरान फेस मास्क पहनने के साथ-साथ सोशल व फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखना जरूरी होगा.कलेक्टर की से जारी किए आदेश में जिले में स्थित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व निजी कार्यालय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान व ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे. केवल प्रवेश प्रकिया एवं ऑनलाईन क्लासेस की अनुमति होगी. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, क्लब, जिम, थिएटर, मॉल एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के संस्थान बंद रहेंगे. धार्मिक स्थलों में पूर्व में जारी निर्देशों के तहत पूजा-अर्जना की जा सकेंगी, किंतु धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे.CGWALL न्यूज़ के व्हाट्सएप ग्रुप् से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

Join Our WhatsApp Group Join Now

जिले के प्रतिबंधित शहरी क्षेत्रों में परिवहन सेवाए, जिसमें टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा शामिल हैं, प्रतिबंधित रहेंगी. अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एल.पी.जी गैस सिलेण्डर एवं ऑक्सीजन सिलेण्डर का परिवहन करने वाले वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवाएं वाले वाहन को परिवहन की अनुमति रहेगी. स्वास्थ्य सेवाएं – अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक निर्बाध रूप से संचालित रहेंगे. इसके अलावा अन्य सेवाओं भी प्रभावित रहेंगी.

close