बिलासपुर–बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2013-14 में पीलिया से हुई मौत मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को अंतिम रिज्वाइंडर प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। मालूम हो कि साल 2013-14 में प्रदेश में पीलिया से 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। बीमारी में याचिकाकर्ता की पत्नी की भी मौत हो गयी।
रायपुर निवासी याचिकाकर्ता मुकेश देवांगन ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में पीलिया के रोकथाम के लिए सरकारी प्रयासों को नाकाफी और लापरवाहपूर्ण बताया गया था। याचिका में कहा गया था कि मृतक के आश्रितों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके शासन राहत पहुंचाने की दिशा में कोई पहल नहीं कर रहा है।
हाईकोर्ट ने मामले में प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य शासन, नगर निगम रायपुर और दुर्ग को पानी का रिपोर्ट पेश करने को कहा था। नगर निगम रायपुर और दुर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को अंतिम रिज्वाइंडर पेश करने के लिए समय दिया है।