जोगी के परिवाद पर न्यायालय का आदेश

BHASKAR MISHRA
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jogiरायपुर—पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के राजनैतिक सलाहकार ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि अंग्रेजी समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ धारा 499, 500, 501, 502 भादवि के मामले में दायर परिवाद में सिविल लाइन पुलिस को जांच का आदेश दिया है।

                     पंजीयन पूर्व न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ने धारा 202 द.प्र.स. के परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी सिविल लाईन को आदेश दिया है कि परिवादी के परिवाद की जांच की जाए।

                      आदेश में परिवाद में उल्लेखित आडियो टेप की प्रति और आडियो टेप का परीक्षण के बाद प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है। न्यायालय ने  18 मार्च 2016 को थाना सिविल लाईन से आडियो टेप का परीक्षण करने के बाद परीक्षण प्रतिवेदन न्यायालय के सामने  पेश करने को कहा है।

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