बिलासपुर—हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में सुनावाई करते हुए बिलासपुर कलेक्टर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मालूम हो कि बिलासपुर के सेवा सहकारी समिति,दर्रीघाट में साल 2013-14 में धान बेचने के बाद 8 किसानों को सहकारी समिति ने भुगतान नहीं किया।
समिति से किसानों को जानकारी दी गई कि चूंकि कंप्यूटर से रिकार्ड गायब हो चुका है इसलिए उन्हें भुगतान का लाभ नहीं दिया जाएगा। किसान कमल प्रसाद कौशिक समेत 7 अन्य ने हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान मामले में गंभीरता दिखाते हुए बिलासपुर कलेक्टर को एक महीने के भीतर किसानों को भुगतान लाभ मुहैया करवाने का आदेश जारी किया था।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तीन महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी किसानों को भुगतान लाभ नहीं मिला। इसके बाद प्रभावित किसानों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। आज हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए बिलासपुर कलेक्टर को अवमनाना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है