महेश की याचिकाः मुख्य सचिव और अध्यक्ष को नोटिस

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर– हाल ही में बारनवापारा अभ्यारण्य में भाजपा के बैठक के खिलाफ कांग्रेस नेता की याचिका को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता ने सचिव औ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजा है।

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                          कांग्रेस नेता महेश दुबे की याचिका पर आज हाईकोर्ट ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। बिलासपुर निवासी कांग्रेस नेता महेश दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। याचिका में महेश दुबे ने बताया कि प्रदेश भाजपा संगठन की 27 और 28 जून को रायपुर वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र बारनवापारा में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी थी।

                        बारनवापारा वन्य प्राणियों का संरक्षित स्थल है। अभ्यारण्य को 15 जून से बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके भाजपा ने पर्यावरण कानून का उलंघन करते हुए बैठक का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में वाहनों की आवाजाही हुई। इसके चलते सरंक्षित वन क्षेत्र के वन्य प्राणियों का नुकसान हुआ हैं। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने शासन के मुख्य सचिव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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