कलेक्टर ने हटाया बोरिंग पर लगा प्रतिबंध

Shri Mi
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collector dwara TL baithak (2)बिलासपुर।कलेक्टर बिलासपुर अन्बलगन पी. ने जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छ.ग. पेयजल परिक्षण अधिनियम 1986 की धार- 06 के अंतर्गत जिले में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रायोजन के लिए खनन पर, प्रतिबंध लगाया गया था। वर्षा ऋतु होने से भूमिगत जल स्त्रोतों में वृद्धि होने के फलस्वरूप उक्त आदेश पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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