बिलासपुर—रामा मैग्नेटो मॉल में गौरांग बोबड़े की मौत के मामले में चारो आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। पुलिस की मांग पर कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढ़ाते हुए 22 अगस्त तक जेल भेज दिया। आरोपियों का रक्षाबंधन जेल में ही मनेगा। आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायाधीश विवेक तिवारी की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान परिजनों ने आरोपियों से मुलाकात के कई बार प्रयास किए, लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया।
22 जुलाई को रामा मैग्नेटो मॉल के पार्किंग में गौरांग बोबड़े की लाश रक्त रंजित अवस्था मिली थी। पुलिस ने मामले में किशुंक अग्रवाल, करन जायसवाल, करण खुशलानी और अंकित मल्होत्रा पर गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। चारों आरोपी शहर के प्रतिष्ठित परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। आरोपियों को पुलिस ने पहले कोर्ट में पेश कर 14 दिन कि न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा था। सोमवार को आरोपियों को दोबारा न्यायाधीश विवेक तिवारी की अदालत में पेश किया। पुलिस की मांग पर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 15 बढ़ाकर 22 अगस्त तक के लिए कर दिया गया। अब सनवाई 22अगस्त को होगी।
चारो आरोपियों को जब जिला एंव सत्र न्यायालय में पेश किया गया तो उनके परिजन और दोस्तो की जमकर भीड़ देखने को मिली। आज की सुनवाई में अंकित मल्होत्रा, किंशुक अग्रवाल, करण खुशलानी और करण जयसवाल के परिजनो ने जमानत याचिका दाखिल नही की। कोर्ट में पेश करने के बाद चारो आरोपियो को वापस जेल भेज दिया गया। मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। चारों आरोपियों की राखी और पन्द्रह अगस्त जेल में मनेगा।