आटो.वेन चालकों ने दी उग्र आंदोलन की धमकी

BHASKAR MISHRA
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auto_sanghबिलासपुर—- यातायात विभाग की कार्रवाई के विरोध में आज आटो चालकों ने हड़ताल किया। आटो, मैजिक और वेन चालकों ने एसपी मयंक श्रीवास्तव को लिखित शिकायत कर वाहन में 8 बच्चे बैठाने की मांग की है। पुलिस कप्तान ने मामले को जल्द से जल्द निराकरण करने को कहा है।

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                             स्कूली बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल पहुचाने वाले आटो,  वेन और मैजिक चालकों ने आज हड़ताल किया। चालकों ने परिवहन विभाग के खिलाफ तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि तीन बच्चों के परिवहन से उनका घर नहीं चलने वाला है। आटो चालकों के हड़ताल से प्राइमरी कक्षाओं में पढऩे वाले बच्चों के अभिभावकों को काफी परेशान होना पडा।

              सभी पालक अपने बच्चों को दोपहिया वाहन और साइकिल से स्कूल छोडते नजर आए। वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर यातायात विभाग की कार्रवाई से नाराज आटो,वेन,मैजिक चालकों ने सुबह  अपनी गाडिय़ों का सिविल लाइन थाने के सामने खडा कर दिया। इसके बाद सभी चालक पदयात्रा कर पुलिस कप्तान के कार्यालय पहुंचे।

                       आटो संघ के दिनेश सोनकर और मधुसूदन राव ने बताया कि यातायात विभाग चाहता है कि हम आटो में सिर्फ तीन बच्चों को ही बैठाए। इससे हमारे सामने रोजी रोटी की संकट आ जाएगी। वेन में आठ और आटो में कम से कम 6 बच्चों को आसानी से बैठाया जा सकता है। हमारी मांग है कि हमें 6 और आठ बच्चों को बैठाने की अनुमति दी जाए।

              चालकों ने बताया कि हमने पुलिस कप्तान मयंक श्रीवास्तव से मिलने का प्रयास किया। लेकिन उन्होने डीएसपी मधुलिका सिंह को मिलने के लिए भेजा।  हमने निर्णय लिया है कि यदि मांगो नही माना जाता है तो वे शहर के सभी आटो बंद कर देंगे।

                               आटो चालक सतीश साहू  और रत्नेश शुक्ला के अनुसार हम लोग सिर्फ स्कूल के बच्चों को लाने लेजाने का ही काम करते हैं। तीन सवारी से घर का गुजारा नहीं होने वाला है। तीन बच्चों के परिवहन से आटो का लोन कैसे पटाएंगे। आटो चालको ने बताया कि हमें बच्चों के परिजनों का किसी प्रकार की शिकायत नही है।

                                           मालूम हो कि शहर में करीब सैकड़ों स्कूल हैं। शहर में चौबीस हजार से ज्यादा बच्चे स्कूूली वाहनों से आना जाना करते हैं। बच्चों को परिवहन के लिए करीब छ हजार वाहन चलते हैं।

                   हाईकोर्ट चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता ने 13 जून को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि एसपी और यातायात विभाग मोटर यान अधिनियम का सख्ती से पालन कराएं। सुरक्षित परिवहन के लिए चीफ जस्टिस ने कहा कि आटो में 3 और वेन में 4 बच्चों से अधिक का परिवहन ना किया जाए।

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