साय की अवामनना याचिका खारिज

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर– हाइकोर्ट ने आज नंदकुमार साय की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को चलने योग्य नहीं बताया है। मालूम हो कि साल 2003 विधानसभा चुनाव मरवाही में हारने के बाद भाजपा नेता नंदकुमार साय ने हाईकोर्ट में अजीत जोगी की जाती को लेकर याचिका दायर की थी। साय ने कोर्ट से बताया कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीट है। अजीत जोगी अनुसूचित जाति से नहीं है। जोगी ने चुनाव को विधि विरोध में जीता है। जोगी के चुनाव को निरस्त किया जाए। साथ ही जोगी की जाति को परिभाषित किया जाए।

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                                                   होईकोर्ट में नंदकुमार साय की याचिका पर सालों तक सुनवाई हुई। मामले में भाजपा नेता नंदकुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रकरण को जल्द सुलझाने का निवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और सरकार को निर्देश दिया कि प्रकरण की सुनवाई तेजी से करते हुए छःमहीने के भीतर निराकरण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के छः साल से अधिक होने के बाद भी प्रकरण का निराकरण आज तक नहीं किया गया।

                       नंदकुमार साय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी प्रकरण में हो रही देरी के लिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।  आज बिलासपुर हाइकोर्ट ने अवमानना याचिका चलने योग्य नहीं मानकर अमान्य कर दिया है।

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