थियेटरों-केबल ऑपरेटरों का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Chief Editor
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3183रायपुर।राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमा घरों और केबल ऑपरेटरों के लिए ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। विभागीय अधिकारी आबकारी अधिनियम के तहत जिलों में दर्ज होने वाले प्रकरणों की जानकारी भी इस वेबपोर्टल में दर्ज करेंगे। यह जानकारी शनिवार को आबकारी आयुक्त अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में दी गई। आबकारी भवन में आयोजित बैठक में बताया गया कि सिनेमा घरों और केबल ऑपरेटर के आनॅलाइन पंजीयन के लिए विभाग द्वारा पिछले माह अगस्त में अपना वेबपोर्टल शुरू कर दिया गया है, जिसमें अब तक 83 सिनेमा घरों और 270 केबल ऑपरेटरों ने पंजीयन करवा लिया है।

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                                       इस वेबपोर्टल में उन्हें सिनेमा घरों में टिकट की बिक्री और केबल कनेक्शनों की ताजा जानकारी हर दिन अपलोड करना अनिवार्य है। शॉपिंग मालों में संचालित मल्टी प्लेक्स सिनेमा घरों को भी इस निर्देश का पालन करना होगा। बैठक में आबकारी राजस्व की भी समीक्षा की गई। आबकारी आयुक्त अग्रवाल ने अधिकारियों को सभी जिलों में शराब के अवैध करोबार की रोकथाम के लिए विशेष अभियान जारी रखने के निर्देश दिए।

                               आयुक्त ने यह भी कहा कि लायसेंसी बारों में शराब की बिक्री निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर नहीं होनी चाहिए। सभी लायसेंसी शराब दुकानें समय पर खुलनी चाहिए और निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से बंद होनी चाहिए।

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