नहीं बिकेगा विदेशी पटाखा, कलेक्टर की सख्त हिदायत

Chief Editor

firecrackersबिलासपुर । जिला कलेक्टर  एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत् दीपावली त्यौहार में पटाखा लायसेंसियों को पटाखा भण्डारण एवं बिक्री के समय निर्धारित नियमों का पालन सख्ती से करने का निर्देश दिया है। दुकान में केवल उन्हीं आतिशबाजी का भण्डारण एवं विक्रय करें जिनका ध्वनिमान अनुज्ञप्ति की शर्त के द्वारा निर्धारित सीमा (125 ईबी (एआई)) अथवा 145 डीबी (सी) जलाने की जगह से चार मीटर की दूरी के अंदर है तथा उसके पैकेट पर अंकित है।
कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अनुमोदित दुकान की सीमा रेखा के अंदर ही आतिशबाजी का भण्डारण करें। दुकान के अंदर ग्राहकों का जमाव ना करें, दुकान के बाहर रेत, पानी से भरी बाल्टी, ड्रम एवं कारगर अवस्था में अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें। दुकान के अंदर अन्य आतिशबाजी के साथ माचिस, पेपर कप्स या ऐसी अन्य सामग्री जिसमें क्लोरेट मिक्चर हों का भण्डारण न करें। लोहे की वस्तुए जैसे कि खिलौना, पिस्तौल का भण्डारण, विक्रय भी दुकान से न करें। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मूल के आतिशबाजी को न रखेगा, ना ही उसकी बिक्री करेगा। दुकान के अंदर आतिशबाजी को लूज अवस्था में न रखे। दुकान में लगे शटर को खोलने के पश्चात् उसमें स्टॉपर अवश्य लगायें। दुकान के बाहर किसी प्रकार का पंडाल या अस्थाई शेड आदि ना लगायें। दुकान के अंदर बल्ब, ट्यूबलाईट आदि को दीवार पर ठीक प्रकार से फिक्स करवायें। बल्व आदि को दुकान के अंदर लटकाकर न रखें। दुकान के भीतर खुले बिजली के तार आदि न लगायें। एस.सी.बी. लगाने से अधिक सुरक्षा हो सकती है।
आतिशबाजी दुकान में कार्यरत् कर्मचारियों को आतिशबाजी को रखने, उठाने व पैक करने के समय ली जानेवाली आवश्यक सुरक्षा उपायों से पूर्णतः अवगत करायें। आतिशबाजी दुकान में सभी कार्यरत् कर्मचारियों को किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना आदि होने की स्थिति में अग्निशमन यंत्रों आदि का कैसे प्रयोग करना है से प्रशिक्षित करें। दुकान के अंदर किसी प्रकार की आतिशबाजी जो कि, विस्फोटक विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं है तथा पैकेट पर उक्त आतिशबाजी को छुड़ाने, जलाने की विधि तथा चेतावनी अंकित नहीं है, उनकों  को न रखें और न ही बेचें। दुकान के अंदर बाहर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री जैसे आतिशबाजी की खुली पेटी, डिब्बे पॉलीथिन आदि का जमाव एवं भण्डारण न करें। लायसेंसियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि आतिशबाजी दुकान के लिए दी गई विस्फोटक नियम 2008 के प्रारूप एल.ई. 5 में जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं अन्य विस्फोटक नियमों का पूर्णतः पालन किया जाये। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78 से 88 का दृढ़ता से पालन किया जायें। दीपावली पर्व के दौरान भीड़ को देखते हुए यह ध्यान रखा जाए कि किसी आतिशबाजी की दुकान पर अग्नि आदि दुर्घटना के होने पर जनता को बाहर निकालने का सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित हो। आतिशबाजी के क्रय, विक्रय का लेखा-जोखा अनुज्ञप्ति की शर्त 11 के अनुसार रखें तथा उसे दुकान में उपलब्ध रखें जिससे कि निरीक्षण के समय उसकी जांच की जा सकें।

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