गौरांग मामले में अब हत्या का मुकदमा

Shri Mi
2 Min Read

gaurang_newdistt. courtबिलासपुर—-रामा मैग्नोटो स्थित टीडीएस बार में गौरांग बोबड़े मौत मामले में अब हत्या का मुकदमा चलेगा। पंचम सत्र अपर न्यायाधीश ने दो दिन लगातार सुनवाई के बाद गैर इरादतन हत्या की धारा को विलोपित करते हुए हत्या का मानकर सुनवाई करने को कहा है।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                                                 दो दिन लगातार सुनवाई के बाद पंचम सत्र अपर न्यायाधीश ने आज गौरांग बोबड़े हत्या मामला को हत्या मानकर सुनवाई का फैसला सुनाया है। अभी सभी आरोपियों पर 302 का मामला दर्ज करने को कहा गया है। सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

                         मालूम हो कि  22 जुलाई की सुबह रामा मैग्नोटो माल के गाऊड़ फ्लोर पार्किग बेस में गौरांग बोबडे की लाश संदिग्ध आवस्था में मिली थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने गौरांग के दोस्तो पर 304 भाग 2, 201,34 के तहत अपराध पंजाबद्ध किया था। टेकनिकल साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किये गए। कल और आज जीरह के बाद सरकारी वकील शिवानंद शेंडे ने हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। पंचम सत्र अपर न्यायाधीश की अदालत ने गौरांग बोबड़े की संदिग्ध मौत के मामले में दर्ज 304 भाग दो की धारा को विलोपित कर 302 का मामला करार दिया है। मामले में गौरांग बोबड़े की मौत अब हत्या के रूप में ही सुनवाई होगी।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close