नई दिल्ली।शनिवार को भारतीय रेलवे ने टिकट, ऑनबोर्ड कैटरिंग और टिकट के रिफंड के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों की उपयोगिता की सीमा दो दिन और बढ़ा दी है। रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय रेलवे में सभी संबंधित अधिकारियों को इस बात की सूचना दे दी गयी है। उन्होंने आगे बताया, हालांकि एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जैसे कैंसिल टिकटों के रिफंड के लिए टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) का उपयोग होगा कैश का नहीं।
बता दें कि 8-9 नवंबर की रात से 500 और 1000 रुपये के नोट की वापसी शुरू हो गयी लेकिन सरकारी अस्पतालों, रेलवे टिकट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट पर एयरलाइन टिकटिंग, दूध के बूथ, श्मशान /कब्रगाहों पर 72 घंटों के लिए सरकार ने पुराने नोटों के उपयोग की अनुमति दी।
रेलवे ने टिकट कैंसिल होने पर नकदी की जगह टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) देने की घोषणा की। रिफंड राशि यदि 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है तो रेलवे इस राशि को ग्राहक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी और संबंधित व्यक्ति को राशि प्राप्त करने के लिए अकाउंट का विवरण देना होगा।
8 अक्टूबर की मध्यरात्रि से सरकार ने 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटों को खत्म कर दिया ताकि काले धन व भ्रष्टाचार पर रोक लग सके हालांकि सरकार ने इमरजेंसी सर्विसेज जैसे अस्पतालों, पेट्रोल पंप, रेलवे और एयरपोर्ट पर 11 नवंबर तक इस बात की छूट दे दी थी। बाद में इन सेवाओं में मेट्रो रेल टिकट, हाइवे और रोड टोल, दवाईयों की खरीद, एलपीजी गैस सिलिंडरों, रेलवे कैटरिंग, इलेक्ट्रीसिटी आदि को शामिल किया गया।