रायपुर।राज्य सरकार के श्रम विभाग ने छत्तीसगढ़ के दुकानदारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पंजीयन शुल्क नवीनीकरण और संशोधन शुल्क में छूट प्रदान कर दी है। श्रम विभाग ने शुक्रवार को मंत्रालय से अधिसूचना जारी कर दी गई।बता दे कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने श्रम विभाग को इस आशय के निर्देश दिए थे। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार छूट की यह अवधि छूट की यह अवधि 29 नवम्बर 2016 से 31 मार्च 2017 तक प्रभावशील रहेगी।
यह छूट छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम 1959 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि छूट की अवधि में इस अधिनियम के तहत दुकानों और स्थापनाओं के पंजीयन, नवीनीकरण और संशोधन के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
अधिसूचना की कॉपी नगरीय प्रशासन विभाग और श्रम आयुक्त सहित राज्य के सभी जिला कलेक्टरों, जिलों में कार्यरत श्रम पदाधिकारियों, नगर पालिक निगमों के आयुक्तों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेजी गई है।