2000 तक के ऑनलाइन पेमेंट मे सहूलियत

Shri Mi
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rbi_logoमुंबई।रिजर्व बैंक ने छोटे राशि के आनलाइन लेन-देन के लिये नियमों में ढील दी है। इसके तहत ग्राहकों को दुकानों पर 2,000 रपये तक के लेन-देन के लिये कार्ड का ब्योरा दोबारा से देने की आवश्यकता नहीं होगी।दो हजार रुपए तक के आनलाइन सीएनपी :कार्ड नहीं देने पर: लेन-देन के लिये सत्यापन के अतिरिक्त कारक :एएफए: में ढील देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क इस प्रकार का पेमेंट वेरीफिकेशन सोल्यूशं प्रोवाइड कराएंगे।

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                                               इस मॉडल में कार्ड जारी करने वाला बैंक अपने ग्राहकों के लिये वैकल्पिक आधार पर संबंधित कार्ड नेटवर्क के भुगतान सत्यापन समाधान की पेशकश करेंगे।इस सुविधा का विकल्प चुनने वाले ग्राहक एक बार पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिर इसमें जारीकर्ता बैंक द्वारा कार्ड का ब्योरा तथा एएफए देने की जरूरत होगी।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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