32 केमिस्ट और डायोग्नेस्टिक सेंटर के लायसेंस निरस्त होंगे

Shri Mi
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collector dwara TL baithak (2)बिलासपुर।बिलासपुर जिले में संचालित 32 क्लीनिकल संस्थाओं, डायोग्नेस्टिक सेंटर एवं नर्सिंग होम के लायसेंस निरस्त होंगे। नर्सिंग होम एक्ट के पालन हेतु गठित समिति की बैठक में इन संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के कारण इनके लायसेंस निरस्त करने की अनुशंसा की गई।लेक्टर अन्बलगन पी. की अध्यक्षता में समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में 119 मान्यता प्राप्त क्लीनिक, नर्सिंग होम एवं डायोग्नेस्टिक सेंटर है। निरीक्षण दल द्वारा कुल 93 संस्थाओं का निरीक्षण किया गया।

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                                                     जिनमें 73 क्लीनिकल संस्थाओं में से 50 संस्थाएं मानक अनुसार पाये जाने पर लायसेंस प्रदाय हेतु अनुमोदित किया गया एवं 23 संस्थाएं मानक अनुसार नहीं पाये गये, जिनके लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई। दस डायोग्नोस्टिक सेंटर के निरीक्षण में 3 सेंटर मानक अनुसार सही पाये गये, जिन्हें लायसेंस प्रदाय हेतु अनुमोदित किया गया। सात सेंटर अमानक पाये जाने पर इनके लायसेंस निरस्तीकरण हेतु अनुशंसा की गई। दस नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम, अस्पताल के निरीक्षण में 6 संस्था मानक अनुरूप पाये गये एवं दो अस्पताल जिन्हें पूर्व में लायसेंस प्रदाय किया जा चुका है, उनमें बिस्तरों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु अनुमोदित किया गया।

                                                 एक संस्थान बंद है तथा एक संस्थान मानक अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण उनके लायसेंस निरस्तीकरण कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई।पहले में नर्सिंग होम एक्ट की बैठक में बिलासपुर जिले के 37 क्लीनिकल संस्थाओं को लायसेंस देने की प्रक्रिया को रोका गया था, क्योंकि यह क्लीनिक रिहायशी इलाकों में संचालित है। जिन्हें नगर निगम में आवेदन देकर नियमितीकरण नहीं कराया गया है। इन्हें नियमितीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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