♦अध्यादेश को मोदी कैबिनेट की मंजूरी
♦31 मार्च 2017 के बाद नोट रखने पर लगेगा जुर्माना
नईदिल्ली।मोदी सरकार ने पुराने नोटों को रखने को लेकर अध्यादेश को जारी कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नोटबंदी पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोटों को रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा।जानकारी के अनुसार सरकार ने यह प्रावधान किया है कि किसी के पास 500 और 1000 के 10 से ज्यादा नोट न रहें।बता दे कि पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है. हालांकि इसके बाद भी 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के काउंटरों पर पुराने नोटों को सीधे जमा कराया जा सकता है।
सरकार के अध्यादेश के मुताबिक जिसके पास 500 या 1000 के पुराने नोट के 10 नोटों से ज्यादा होंगे उस पर मुकदमा कायम किया जा सकेगा।इसे अब अपराध माना जाएगा।कहा जा रहा है कि अध्यादेश के अनुसार नियम का उल्लंघन करने पर 50000 रुपये का आर्थिक दंड या जब्त राशि का पांच गुना, जो भी ज्यादा होगा, जुर्माने के तौर पर देना होगा. नगरीय मजिस्ट्रेट इस कानून से जुड़े उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करेगा।