कोरबा।छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संचालित बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन कार्य से इनकार करने वाले अधिकारियो, कर्मचारियो एवं शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।बोर्ड परीक्षा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने संबंधित आदेश गृह विभाग सेे जारी कर दिया गया है। गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्र-10 सन् 1979) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा मे कार्य करने से इनकार किये,जाने का प्रतिषेध करती है,जो एक फरवरी से प्रभावशील हो गई है।माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संचालित दसवीं की परीक्षा 10 फरवरी और बारहवीं की 14 फरवरी से शुरु होगी।वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर ली है।
परीक्षा के काम से मना किया तो होगी कार्रवाई
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