बिलासपुर—-जिला शिक्षा अधिकारी हेमन्त उपाध्याय के एक आदेश के बाद रेलवे क्षेत्र स्थित लिटील बनी स्कूल पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। स्कूल पर आरोप है कि शिक्षा अधिकार नियमों का पालन नहीं किया गया है। बच्चों के जीवन को स्कूल प्रबंधन ने मजाक बनाकर रख दिया है। स्कूल का संचालन केवल रूपए कमाने के लिए किया जा रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी हेमन्त उपाध्याय ने रेलवे परिक्षेत्र स्थित एक स्कूल पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। जिला शिक्षाअधिकारी के अनुसार किसी भी स्कूल का संचालन शिक्षा अधिकार के तहत किया जाता है। स्कूल संचालन के कुछ नियम और शर्त रहते हैं। लेकिन लिटिल बनी स्कूल में किसी भी नियम या आदेश का पालन नहीं किया गया है।
उपाध्याय ने बताया कि स्कूल संचालन के लिए शिक्षा अधिकार के तहत विभागीय मान्यता का होना जरूरी है। मान्यता के बिना लिटिल बनी स्कूल संचालित किया जा रहा है। जो सीधे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। इसलिए लिटील बनी स्कूल पर अधिनियम के तहत् एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
मालूम हो कि प्राचार्य लिटिल बनी स्कूल रेलवे जीएम कार्यालय के पास स्थित है। स्कूल में के.जी. 2 तक कक्षाएं चलती है। लेकिन उसे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता नहीं है।