शराब कोचियों पर लगेगी लगाम,11 मेंबर की कमेटी बनाएगी सरकार

Shri Mi
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feb_meet♦मीसाबंदियों कि सम्मान राशि तीन हज़ार से आठ हज़ार
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद वाणिज्यिक-कर और उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने केबिनेट के फैसलों की जानकारी दी जिनमे-
कोचियों पर लगेगा प्रभावी अंकुश
नई आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया। इस नीति से कोचियों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगेगा। राज्य शासन द्वारा आबकारी सचिव की अध्यक्षता 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति में शासन, समाजसेवी संस्थाओं और आम जनता के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। समिति देश के पूर्ण शराब बंदी वाले तीन राज्यों का दौरा करेगी। इसके अलावा तीन ऐसे राज्यों का भी दौरा समिति द्वारा किया जाएगा, जहां शराब का विक्रय सरकारी नियंत्रण में होता है। समिति तीन माह में अपनी रिर्पोट राज्य सरकार को देगी। भारत माता वाहनियों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।

             
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सहकारी शक्कर कारखानों को मिलेगा शक्कर का बेहतर मूल्य
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निविदा आमंत्रित कर खुले बाजार से शक्कर खरीदी जाएगी। खुली निविदा में राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों को भी शामिल होने की स्वतंत्रता रहेगी। इस निर्णय से प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों को खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। इसके फलस्वरूप सहकारी शक्कर कारखानांे को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। खुली निविदा से शक्कर खरीदी की व्यवस्था होने तक पीडीएस के लिए आगामी तीन माह के शक्कर की आपूर्ति राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा की जाएगी।

मानव अंगों के अवैध कारोबार में लगे व्यक्तियों के लिए बुरी खबर
केन्द्र के मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम 2011 का अनुमोदन कैबिनेट मे किया गया है।जिसमे पूर्व अधिनियम में दाता और ग्राहिता याने डोनर और रिसिपियेंट के बीच निकट संबंध होना अनिवार्य था, लेकिन मातृ पक्ष को शामिल नहीं किया गया था, अब निकट संबंधों में मातृ पक्ष को भी शामिल किया गया है। इससे दाता और ग्राहता का क्षेत्र विस्तृत हो गया है।अंगों के अतिरिक्त उत्तकों को भी इस संशोधन के दायरे में लाया गया है।इस चिकित्सकीय कार्य में गलत तरीके से अथवा व्यवसाय करने वालों के लिए उकसाने वालों के लिए भी दण्ड का प्रावधान किया गया है।मूल अधिनियम की धारा 18 में जहां 5 वर्ष की सजा और 10 हजार के जुर्माने का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 10 वर्ष की सजा और 20 लाख रूपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।इस प्रकार मानव अंगों का प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम 2011 में कुल 14 संशोधन किए गए हैं। विधानसभा में संकल्प पारित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा निजी क्षेत्र का पहला डाटा सेंटर
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) निवेश नीति 2014-2019 के तहत निवेशकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का निर्णय। एक बड़ा डाटा सेंटर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा।  पाई डाटा सेंटर कम्पनी द्वारा  इस पर लगभग 200 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इसमें करीब 300 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यह राज्य में निजी क्षेत्र का पहला डाटा सेंटर होगा।

                                                भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई के निर्माण कार्यों के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र से ली गई 130 एकड़ जमीन के बदले अन्य जमीन देने के प्रस्ताव का  अनुमोदन किया गया।स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सम्मान निधि 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए की जाएगी।लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) के लिए भी सम्मान राशि 5 हजार से बढ़ाकर 8 हजार, 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार और 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए किया जाएगा।राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में डिप्टीकलेक्टरों के 78 नये पद स्वीकृत। अब इन पदों की संख्या 372 से बढ़कर 450 हो जाएगी।राज्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक 8 प्रतिशत पर स्थिर रखा जाएगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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