बिलासपुर।बिलासपुर जिले में नर्सिंग होम एक्ट के तहत् आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने और बिना पैथालाजिस्ट डाक्टर के डी.एम.एल.टी. द्वारा पैथोलेब का संचालन किया जा रहा है। उन्हें 07 मार्च 2017 तक अपना दस्तावेज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह ऐसे क्लीनिक जो बिना योग्यता के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चिकित्सकीय पेशा कर रहे हैं। उन्हें 10 मार्च 2017 तक अपनी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने वाले संस्थाओं को तत्काल सील कर दिया जायेगा।
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