बिलासपुर—महिला एवं बाल विकास प्रयास के से नाबालिग लड़की का विवाह को समय रोक दिये जाने की खबर है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी को जानकारी मिली कि रतनपुर जाली निवासी मनोज धीवर नाबालिग बेटी का विवाह कर्रा निवासी सुकदेव धीवर के पुत्र के साथ करने जा रहा है। सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शादी को रोक दिया। परियोजना अधिकारी अमित सिन्हा और पुलिस टीम ने नाबालिग के परिजनों को चेतावनी देने के बाद छोड़ दिया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी आनंद प्रकाश किस्पोट्टा ने सूचना मिलते ही नाबालिग लड़की के विवाह को समय रहते रोक दिया है। जानकारी के अनुसार जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सूचना मिली कि जाली रतनपुर निवासी मनोज धीवर अपनी नाबिलग पुत्री की शादी कर्रा निवासी नाबालिग लड़के से कर रहा है। किस्पोट्टा के निर्देश पर परियोजना अधिकारी अमित सिन्हा और रतनपुर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग के विवाह को रोक दिया।
सिन्हा ने जाली पहुंचकर प्रधान पाठक और सरपंच से मिलकर बालिका के उम्र सत्यापन किया। सरपंच ने बताया कि लड़की की उम्र 16 साल है। इसके बाद अधिकारियों ने लडकी के माता-पिता और दादा को पंचायत भवन बुलाकर समझाईश दी। नाबालिग के विवाह को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनन अपराध बताया।
लड़की पक्ष को समझाने के बाद अमित सिन्हा पुलिस टीम के कर्रा भी गए। लड़के के माता पिता और परिजनों को बताया कि लड़की नाबालिग है। इसलिए शादी बाल विवाह अधिनियम के तहत कानून अपराध है। परियोजना अधिकारी ने दोनों सरपंचों को गांव में मुनादी करने का भी आदेश दिया। ग्रामीणों को जानकारी देने को कहा कि लडके की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से कम होने पर यदि विवाद किया जाता है परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान पुलिस और अधिकारियों की टीम ने ग्रामीणों से बाल विवाह की सूचना दूरभाष नम्बर भी देने को कहा।