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नईदिल्ली।सरकार ने स्टार्टअप की परिभाषा में मामूली बदलाव किए हैं। अब स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत मिलने वाले लाभ के लिए वे कारोबार मान्य होंगे जो सात साल से अधिक पुराने न हों।नई परिभाषा के अनुसार अब ऐसी कंपनी को स्टार्ट अप माना जाएगा जिसका कारोबार 25 करोड़ रूपए से कम हो और जिसने अपने पंजीकरण से लेकर सात वर्ष पूरे न किए हों।