रोड रेज के मामले में सीएम के बेटे को पांच साल की जेल

Shri Mi
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cm_maipurमणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने सोमवार को सीएम बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को रोड रेज मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। रोड रेज का यह मामला 2011 का है। मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दिया था। इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी जिससे उसकी बाद में मौत हो गई थी। बता दें कि एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च  को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद  की शपथ ली।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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