304 के आरोपियों को कोर्ट से जमानत…वेलकम डिस्लेरी का मामला

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— वेलकम डिस्लेरी वायलर ब्लास्ट मामले में जिला सत्र न्यायलय ने गैर इरादतन के आरोपी तीन लोगों को जमानत दे दिया है। कोटा पुलिस ने तीनों के खिलाफ वायलर ब्लास्ट मामले में 304 के तहत मामला दर्ज किया था। करीब पन्द्रह दिन पहले वायलर ब्लास्ट से पांच मजदूरों गंभीर रूप से घायल हो गये थे। तीन मजूदरों की मौत इलाज के दौरान अपोलो में हो गयी थी।

             
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                             मालूम हो कि करीब पन्द्रह दिन पहले छेरकाबांधा स्थित वेलकम डिस्लेरी के एल्कोहल वायलर में आग लगने से पांच मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे। अपोलो में इलाज के दौरान तीन लोगों को मौत हो गयी थी। प्रबंधन ने इलाज में खर्च के अलावा मुआवजा भी दिया। मामले में कोटा पुलिस ने प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ गैर इरातदम की हत्या धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था।

           कोटा पुलिस ने जिला सत्र न्यायालय में डायरी के साथ मामले में जिम्मेदार तीन लोगों को पेश किया। कोर्ट ने वेलकम डिस्लेरी के महाप्रबंधक एम.एल.पोटकर, प्रबंधक एम.एल.श्रीवास्तव, और कम्पनी इंजीनियर सिंह को जमानत पर आज रिहा किया। तीनों के खिलाफ पुलिस ने 304 का मामला दर्ज किया था।

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