नगरनिगम में अधिक डीजल जला तो कटेगी आयुक्त की तनख्वाह

Chief Editor
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रायपुर । राज्य शासन  ने नगर निगमों,नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सफाई  निर्माण कार्य और जल प्रदाय के कार्यों में उपयोग में लाये  जा रहे ट्रैक्टर के लिए एक वर्ष में  खपत होने वाली डीजल की अधिकतम  मात्रा का निर्धारण कर दी है ।  जिससके तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए नगर निगमों के लिए यह 24 सौ  लीटर , नगर पालिकाओं के लिए 18 सौ लीटर , नगर पंचायतों के लिए 12 सौ लीटर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता और समरूपता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि सभी नगरीय निकाय प्रत्येक वाहन में खपत हो रही डीजल की मात्रा  का वाहन वार मासिक और वार्षिक विवरण अनिवार्य रूप से तैयार करें। इसके लिए सम्बंधित नगर पालिक निगम के आयुक्तों को जिम्मेदारी दी गयी है और साथ ही आदेश में कड़े निर्देश दिए गए हैं कि यदि निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में डीजल की खपत की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में अतिरिक्त व्यय की राशि  नगर पालिक निगम आयुक्तों  के वेतन से कटौती कर वसूला जायेगा ।किसी भी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति में यदि तय सीमा से अधिक मात्रा में डीजल की आवश्यकता हुयी तो  इसके लिए संचालक ,नगरीय प्रशासन और विकास से पूर्व स्वीकृति ली जाये। यह आदेश यहां मंत्रालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 13 मई को जारी कर दिया गया है।

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