जोगी जातिः महाधिवक्ता ने कहा….संवैधानिक अधिकारों का हुआ हनन

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर— हाईकोर्ट में जोगी की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हुई। सीजे बेंच में याचिकाा पर सुनवाई के लिए जोगी की तरफ से जबलपुर से वकील उपस्थित हुए। जोगी के वकील ने हाईकोर्ट से जाति मामले में स्टे की मांंग की। वकील ने जोगी के स्टे मिलने के समर्थन में तर्क भी पेश किये। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई को 9 अगस्त तक टाल दिया।

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                         महाधिवक्ता जे.के.गिल्डा ने हाईकोर्ट को बताया कि हाईपावर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार अजीत प्रमोद जोगी ने जाति की गलत जानकारी देकर संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है। जांच कमेटी के अनुसार जोगी की जाति कंवर नहीं है। बावजूद इसके राजनैतिक लाभ लेने कंवर जाति का सर्टिफिकेट बनवाया गया।

            गिल्डा ने कोर्ट को बताया कि जोगी को हाईकोर्ट से स्टे नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि हाईपावर कमेटी का गठन राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया है। कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार दिया है। स्टे की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाईकोर्ट में संभव नहीं है। गिल्डा ने हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश बेंच को बताया कि मामले में किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले केविएट को भी सुना जाना है। इसलिए जोगी को स्टे दिया जाना संभव नहीं है।

                                    मुख्यन्यायाधीश ने स्टे याचिका समेत रिपोर्ट से जुड़े अन्य जुड़े मामलों में 9 अगस्त को सुनने का समय दिया है।

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