बिलासपुर— हाईकोर्ट के निर्णय से विवादित सिटी सेंटर की मुबीबतें बढ़ गयी है। हाईकोर्ट ने एकल बेंच के पुराने निर्णय को अमान्य कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आज निर्णय दिया है कि शिव टाकीज के पास पुरानी दुकानें यथावत रहेंगी। मालूम हो कि सिटी सेंटर मालिकों ने दुकान हटाए जाने की मांग की थी। निगम कार्रवाई के बाद दुकानों को बचाया गया था।
हाईकोर्ट ने आज सिटी सेंटर के सामने निगम की दुकानों को यथावत रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिव टाकीज रोड़ की चौड़ाई मास्टर प्लान के अनुरूप ही रहेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद करोड़ों रूपए की लागत से तैयार विवादास्पद सिटी सेंटर की स्थिति पर अड़चनें बढ़ गयी है। अब सिटी सेंटर को शिव टाकीज रोड से कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा।
मालूम हो कि फैसला करने से पहले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्णन ने विवाद जगह का करीब दस दिन पहले भ्रमण किया था। हाईकोर्ट ने सिटी सेंटर के खसरा नम्बर 488 प्रकरण में ऐतिहासिक फैसला दिया है। खसरा क्रमांक 428 पर बनीं दुकानों और सर्विस रोड की जमीन को कोर्ट ने निगम प्रशासन का बताया है।
पूर्व में हाईकोर्ट के एकल बेंच ने निगम दुकानों को दुकानों को तोड़े जाने का निर्णय दिया था। लेकिन हाईकोर्ट की डीबी ने एकल बेंच के फैसले को पलट दिया है। यानी सिटी सेंटर को शिव टॉकीज रोड से रास्ता नहीं दिया जाएगा।