रायपुर।प्रदेश के श्रम मंत्री भईया लाल राजवाड़े ने ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में शिविर लगाकर प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं।राज्य शासन ने प्रदेश के असंगठित कर्मकारांे को ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत पचास हजार रूपये अनुदान देने का निर्णय लिया गया है । अनुदान राशि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा दी जाएगी ।ई-रिक्शा सहायता योजना में असंगठित कर्मकारों को 90 दिन का पंजीयन की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है ।योजना के तहत हितग्राही को दस हजार रूपये उन्हें स्वयं को खर्च करना होगा और शेष राशि बैंक से ऋण लेना होगा ।बैंक द्वारा हितग्राही को ऋण स्वीकृत करने एवं हितग्राही का अंशदान जमा होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मंडल द्वारा हितग्राही के खातेे में अनुदान राशि जमा करा दी जाएगी । सहायता के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए ।
आर.टी.ओ. से व्यावसायिक वाहन चलाने के संबंध में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होनी चाहिए । हितग्राही को सहायता के लिए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन होना जरूरी है । ई-रिक्शा खरीदने के इच्छुक आवेदक अपना आवेदन संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त , श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा सक्ते हैं ।