मध्य प्रदेश विधानसभा की एक सीट खाली हुई है,जिसमे
स्थानीय त्यौहारों, मतदाता सूची, मौसमी परिस्थितियों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस सीट के लिए उप-चुनाव कराने का फैसला किया है।
मतदाता सूची 01.01.2017 के हवाले से 01-चित्रकूट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को उप-चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि उप-चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम और वीवीपीएटी को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा लिया गया है और इन मशीनों की सहायता से सहज मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा लिए गए हैं। मतदाताओं की पहचान पूर्व की तरह इस बार भी निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि मतदाताओं की पहचान उपरोक्त उप-चुनाव में मतदान के समय अनिवार्य होगी। मतदाता पहचान पत्र को पहचान के रूप में प्रमुख दस्तावेज माना जाएगा। बहरहाल, ऐसे हर मतदाता को मतदान का हक प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई, जिसके नाम मतदाता सूची में मौजूद है। इस संबंध में उपरोक्त उप-चुनाव में मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान के वास्ते अतिरिक्त पहचान दस्तावेजों को अनुमति देने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता जिस जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव होना है, उस जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू होगी। यह इस संबंध में आयोग के निर्देश संख्या 437/6/आईएनएसटी2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध) के अनुरूप आंशिक संशोधन के अधीन होगा। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगा। संबंधित राज्य के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। |