नईदिल्ली।जीएसटी रिटर्न लेट से भरने वालों को मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर बताया है कि अगस्त-सितंबर महीने का रिटर्न लेट से भरने वालों की लेट फीस माफ होगी। इतना ही नहीं जिन लोगों ने लेट फीस के साथ जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है, उसे वापस किया जाएगा। सरकार ने इससे पहले जुलाई के महीने में देर से जीएसटी रिटर्न भरने वालों की लेट फीस माफ कर दी थी। जुलाई में सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को भी आगे बढ़े दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा- टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए अगस्त-सितंबर महीने में जीएसटी रिटर्न लेट से फाइल करने वालों की लेट फीस माफ की गई है, लेट फीस टैक्सपेयर्स के लेजर में क्रेडिट कर दी जाएगी।
बता दें कि जीएसटी के कानून के मुताबिक अगर कोई टैक्सपेयर तय तिथि के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं करता तो उस 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब के जुर्माना लगता है। स्टेट जीएसटी में भी ऐसा ही प्रावधान है।देश में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई से लागू हुई है। उसके बाद यह तीसरा महीना है जिसके लिए कंपनियों को जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरना है। इसमें उन्हें अपनी बिक्री के बारे में पूरा ब्यौरा देना होता है। जुलाई और अगस्त के लिये क्रमश: 55.68 लाख और 50 लाख रिटर्न भरे गए जिससे क्रमश: 95,000 करोड़ रुपये और 92,000 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ।
To facilitate taxpayers, late fee on filing of GSTR-3B for Aug&Sept has been waived. Late fee paid will be credited back to taxpayer ledger.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) October 24, 2017