दुर्ग।कलेक्टर उमेश कुमार अग्रवाल ने जिले में अल्प वर्षा और सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम-1986 क्रमांक 3 की धारा-3 के अंतर्गत यह आदेश जारी करते हुए जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया नलकूप, पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। शासकीय एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पूरे जिले में तथा नगरीय निकाय अपने सीमा क्षेत्रों में पेयजल के लिए बोर-खनन कर सकेगा।लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर-खनन हेतु अनुमति देने के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राधिकृत अधिकारी की निुयक्ति की गई है।
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नगर निगम भिलाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बोर-खनन के लिए संयुक्त कलेक्टर बी.बी. पंचभाई से अनुमति लेना होगा। इसी तरह राजस्व अनुविभाग क्षेत्र दुर्ग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग, धमधा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमधा एवं पाटन अनुविभाग क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन से अनुमति लेना होगा।
किसी व्यक्ति या एजेंसी के द्वारा बिना अनुमति के बोर-खनन करने या उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पेयजल परीक्षण अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही बोर-खनन के लिए अनुमति देंगे।