बिलासपुर— हाइकोर्ट ने जोगी कांग्रेस नेता मणिशंकर की अवमानना याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।मालूम हो कि जोगी कांग्रेस नेता मणिशंकर पाण्डेय को सरकन्डा पुलिस ने करीब 10 नवम्बर को करीब तीन से चार घण्टा थाना में बैठाकर रखा था। पंजीयन कार्यालय के सामने पुलिस ने मणिशंकर को पकड़ते समय बताया कि हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज दिया है। इसलिए थाना चलना होगा। इस दौरान मणिशंंकर ने बताया कि जमानत याचिका अभी भी जीवित है। उनके पास पुख्ता दस्तावेज भी है। मामला न्यायालय में चल रहा है। बावजूद इसके पुलिस मणिशंकर थाने ले गयी। करीब तीन से चार घण्टे थाने में बैठाकर रखी।
सूचना के बाद मणिशंकर का वकील दस्तावेज के साथ थाना पहुंचा। वकील ने बताया कि मणिशंकर को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने भी दबी जुबान में स्वीकार किया कि उपर से आदेश मिला था। इसलिए मणिशंकर को थाना लाया गया। करीब 6 बजे मणिशंकर को पुलिस ने थाने से छोड़ दिया।पुलिस कार्रवाई से नाखुश मणिशंकर ने जमानती दस्तावेज के साथ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका कर दिया। आज कोर्ट ने मणिशंकर की अवामनना याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर अदालत में जवाब देने को कहा है।