ट्रिपल तलाक पर केंद्र के बिल को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया खारिज

Shri Mi
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77-TrippleTalaq1_5लखनऊ।ट्रिपल तलाक के खिलाफ केंद्र के प्रस्तावित विधेयक को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने खारिज कर दिया है।लखनऊ में आज हुई एआईएमपीएलबी वर्किंग कमेटी की बैठक की आपात बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी ने कहा कि इस बिल को बनाने में वाजिब प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।बोर्ड ने इस प्रस्तावित बिल को संविधान और शरीयत विरोधी बताते हुए कहा, ‘इस बिल को बनाने के दौरान किसी भी संबंधित पक्षकारों से कोई मशविरा नहीं किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी देंगे और उनसे इस बिल को रोके जाने के साथ उसे वापस लेने की विनती करेंगे।’

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बैठक में शामिल होने के लिए बोर्ड की वर्किंग कमेटी के सभी 51 सदस्यों के बुलाया गया था।पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को महिला विरोधी बताते हुए तीन साल की सजा देने वाले प्रस्तावित मसौदे को आपराधिक कृत्य करार दिया है। बोर्ड ने कहा कि यह महिलाओं की आजादी में दखल है।हालांकि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कह चुके हैं कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ प्रस्तावित बिल पर सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे थे।

केंद्र ने मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार सुरक्षा) विधेयक-2017 का मसौदा तैयार किया है जिसमें ट्रिपल तलाक को आपराधिक मामला करार देते हुए तीन साल तक कारावास की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा, ‘दंड संबंधी प्रावधानों के अतिरिक्त नये कानून में तलाकशुदा महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए भी प्रावधान होंगे और यह कानून उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा।’

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीन तलाक को अवैध करार दिए जाने के बाद केंद्र सरकार तीन तलाक को खत्म करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश करने जा रही है।क्रिसमस की छुट्टी के बाद मंगलवार को संसद में तीन तलाक बिल पेश किया जाएगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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